Madhya pradesh और punjab में unlock-1 के नए नियम जाने क्या खुलेंगे और क्या रहेंगे बन्द

Madhya pradesh और punjab में unlock-1 के नए नियम जाने क्या खुलेंगे और क्या रहेंगे बन्द





  •  मध्यप्रदेश: गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा – स्थिति को देखते हुए दो दिन शनि-रविवार को बंद रखे जाएंगे बाजार



  • पंजाब: कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आदेश दिया है कि नए लॉकडाउन को सख्ती से लागू करें



भोपाल/चंडीगढ़. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंजाब और मध्यप्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। जहां पंजाब सरकार ने शनिवार, रविवार और पब्लिक हॉलिडे पर पूरे राज्य में सभी दुकानें, बाजार बंद और घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रखने का फैसला किया है। वहीं, मध्यप्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल में सप्ताह में पांच दिन पूरा शहर खोलने की घोषणा की है। यहां शनिवार-रविवार को दो दिन दूध-दवाई जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शहर पूरी तरह बंद रहेगा।

मध्यप्रदेश: भोपाल में दो दिन शनि-रवि को बंद रखे जाएंगे बाजार


भोपाल में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सप्ताह में पांच दिन पूरा भोपाल खोलने की घोषणा की है। शनिवार-रविवार को दो दिन दूध-दवाई जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शहर पूरी तरह बंद रहेगा। फिलहाल क्लस्टर और नंबर सिस्टम से अलग-अलग इलाकों की दुकानें खोली जा रही हैं। नई व्यवस्था को लेकर कलेक्टर तरुण पिथोड़े का कहना है – पहले इस बारे में व्यापारिक संगठनों से बात की जाएगी। उसके बाद ही तय किया जाएगा कि व्यवस्था कब से लागू होगी।

गृहमंत्री मिश्रा ने कहा – मुख्यमंत्री ने गुरुवार को भोपाल जिले की स्थिति की समीक्षा की। उसी दौरान दुकानें सप्ताह में पांच ही दिन खोलने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में स्थिति दिनों-दिन बेहतर हो रही है। अब भोपाल पर मुख्य रूप से फोकस है। अभी शहर में क्लस्टर और नंबरिंग के आधार पर दुकानें खोली जा रही हैं।


पंजाब में शनिवार, रविवार व हॉलीडे पर बाजार बंद, बाहर निकलना बैन


पंजाब सरकार ने शनिवार और रविवार सहित पब्लिक हॉली डे पर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। इन दिनों में सभी दुकानें और बाजार बंद रहेंगे। घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। केवल जरूरी सामान की डिलीवरी करने वाले वाहनों और दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। औद्योगिक इकाइयां पहले ही तरह चलती रहेंगी। शनिवार और रविवार को कोई भी दुकान खुली मिली तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य में मेडिकल स्टाफ और जरूरी सेवाओं को छोड़ कर बाकी सबके लिए कोवा ऐप के जरिए ई-पास लेना जरूरी होगा। इसके अलावा छुट्टी वाले दिनों में ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक रहेगी।

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पंजाब में क्या खुलेगा-क्या बंद रहेगा; नहीं तो होगा भारी जुर्माना


  • केवल किराना, मेडिकल और जरूरी चीजों की दुकानें खुल सकेंगी। इसके लिए पास जारी करने के लिए एसडीएम को अधिकृत किया गया है।

  • ट्रांसपाेर्टेशन को लेकर केवल जरूरी चीजों से जुड़े वाहनों को ही राज्य की सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा।

  • शनिवार व रविवार के अलावा बाकी के पब्लिक हॉलीडे के दौरान बाजार एवं दुकानें बंद रखी जाएंगी।

  • नियमों को लागू करवाने के लिए सभी जिलों के एसएसपी को नोडल अफसर बनाया गया।

  • छुट्‌टी वाले दिनों में लोगों को आने जाने के लिए कोवा ऐप के जरिए बनवाना होगा ई-पास।

  • पंजाब के बॉर्डर से सटे दूसरे राज्यों के लोगों को बिना पास और मेडिकल सर्टीफिकेट के आने नहीं दिया जाएगा

  • पंजाब के बाॅर्डरों को पूरी तरह से रखा जाएगा सील।

  • छुट्टी वाले दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी रखा जाएगा बंद।

  • वाहनों को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। नियम तोड़ने पर काफी समय के लिए वाहन को इंपाउंड किया जाएगा।

  • जिन लोगों के पुराने पास हैं वो रिन्यू करवा सकते हैं।




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